Ticker

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

Responsive Advertisement

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा- सिर्फ विवाह के लिए किया गया धर्म परिवर्तन स्वीकार्य नहीं

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि सिर्फ विवाह करने के लिए किया गया धर्म परिवर्तन मान्य नहीं है। क्योंकि ऐसा धर्मपरिवर्तन किसी विशेष उद्देश्य के लिए किया जाता है।

Post a Comment

0 Comments