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टिप्पणी: सुप्रीम कोर्ट ने कहा- दूरसंचार कंपनियों द्वारा देय एजीआर बकाया भविष्य में किसी मुकदमे का विषय नहीं हो सकता

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वोडाफोन आइडिया और भारती एयरटेल सहित टेलीकॉम कंपनियों द्वारा देय समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) संबंधित बकाया भविष्य की किसी मुकदमेबाजी का विषय नहीं हो सकता है।

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