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सुप्रीम कोर्ट: किडनैप हुए शख्स से अच्छा बर्ताव करने वाले आरोपी को उम्र कैद नहीं दे सकते

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यदि अपहृत व्यक्ति के साथ अपहरणकर्ता ने मारपीट नहीं की, उसे जान से मारने की धमकी नहीं दी और उसके साथ अच्छा बर्ताव किया तो अपहरण करने वाले व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा नहीं दी जा सकती है।

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