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दो टूक: सुप्रीम कोर्ट ने कहा- पेशेवर जनहित याचिकाकर्ताओं को जुर्माना जमा होने के बाद ही सुनेंगे

उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि जनहित याचिका दायर करने वाले पेशेवर वादियों को तब तक नहीं सुनेगा जब तक कि वे अदालत द्वारा उन पर लगाए गए जुर्माने की राशि जमा नहीं कर देते।

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