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बॉम्बे हाईकोर्ट : लज्जा भंग के दोषी पर लगा 50 हजार रुपये जुर्माना, महिला पर फेंकी थी 'प्यार की पर्ची'

बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ ने एक शादीशुदा महिला पर 'लव चिट' फेंकने को महिला के लज्जा भंग करने का अपराध माना है। इसके साथ ही कोर्ट ने आरोपी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। यह राशि पीड़ित महिला को मुआवजे के तौर पर दी जाएगी। 

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