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सुप्रीम कोर्ट का फैसला: वसीयत को किसी समझौते के जरिए रद्द नहीं किया जा सकता

सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि एक वसीयत को किसी समझौते के जरिए रद्द नहीं किया जा सकता है। इसे केवल भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा-70 के तहत निर्दिष्ट तरीकों के अनुसार ही रद्द किया जा सकता है।

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