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सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी: हत्या के मामले में पहली अपील को इस तरह नहीं निपटा सकते... पढ़िए पूरा मामला

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की ओर से एक व्यक्ति को दोषी ठहनाए जाने और उम्रकैद की सजा को बरकरार रखने का आदेश जिस तरीके से पारित किया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने रविवार को इस पर आपत्ति जताई है।

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