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SC: सुप्रीम कोर्ट ने कहा- व्यभिचार के लिए अपने अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं सशस्त्र बल

सुप्रीम कोर्ट ने व्यभिचार पर अपने 2018 के फैसले को स्पष्ट किया। शीर्ष कोर्ट ने कहा कि सशस्त्र बल व्यभिचार के लिए अपने अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं।  

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